अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू)

क्या है पी.एम.ए.वाई (PMAY) कि किफायती आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार का एक प्रमुख योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच आवास की कमी को संबोधित करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती दामों पर आवास प्रदान करवाना है। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी परिवारों को सरकार द्वारा २.५० लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी।

PMAY योजना का पंजीकरण कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सरकारी PMAY साइट https://pmaymis.gov.in  पर पंजीकरण करना होगा ।

किसी कारणवश अगर आप पीएमएवाई (PMAY) की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर पाते है तो आप पनवेल महानगर पालिका में आपके कागजात व्यक्तिगत रूप से जमा करवा कर, वहां से प्राप्त रसिद सिडको की बुकिंग वेबसाईट पर अपलोड कर सकतें हैं ।

सिडको होम्स के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता निकष क्या हैं ?

सिडको योजना के लिए कौन से कागजातों की आवश्यकता हैं?

 

सभी के लिए अनिवार्य दस्तावेज।

  • पीएमएवाई के लिए आधिवास या निवासी प्रमाणपत्र (पूर्व सैनिकों को छोड़कर)
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (आईटीआर / वेतन पर्ची / बैंक विवरण / तहसीलदार प्रमाण पत्र / नियोक्ता (Employer) प्रमाण पत्र)
    • शपथ पत्र घोषणा ((नोटरीकृत करना अनिवार्य) – पीएमएवाई आवेदकों का भारत में कोई पक्का घर नहीं है, और गैर-पीएमएवाई आवेदकों का नवी मुंबई में कोई पक्का घर नहीं है। 

इन सभी के व्यतिरिक्त: आरक्षण श्रेणी के ग्राहकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है.

  • जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र, धार्मिक अल्पसंख्यक शपथ पत्र (नोटरी करना अनिवार्य) फॉर्म ई के अनुसार
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम विकलांगता ४०% होनी चाहिए)
  • पूर्व सैनिक और उनके परिजन (सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, असम राइफल्स और एसएसबी) – सेवा पुस्तिका
  • परियोजना प्रभावित – फॅमिली ट्री के साथ किया हुआ शपथ पत्र (नोटरी अनिवार्य), अवॉर्ड कॉपी और ७/१२ दाखिला या मेट्रो सेंटर/संबंधित कार्यालय द्वारा जारी किया प्रमाणपत्र  नोटरी  पीएपी निर्णय पत्र-
  • पीएपी निर्णय पत्र
  • मथाड़ी कर्मचारी (ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई) – एपीएमसी प्रमाणपत्र
  • पत्रकार – डीजीआयपीआर द्वारा जारी प्रमाण पत्र और स्व प्रमाणित/ सत्यापित पत्र  
  • राज्य सरकार/सिडको कर्मचारी – फॉर्म सी के अनुसार लेटर हेड पर घोषणा

आवेदन शुल्क कितना है?

इस योजना का आवेदन शुल्क:

  • ईडब्ल्यूएस – पीएमएवाई: ₹ ५००+ जीएसटी (अप्रतिदेय)
  • एलआईजी/सामान्य – गैर पीएमएवाई:  २,५०० + जीएसटी (अप्रतिदेय)

बुकिंग राशि कितनी है?

 विभिन्न श्रेणियों के लिए बुकिंग राशि इस प्रकार है:

  • पीएमएवाई श्रेणी: EWS (१ BHK) – रु. ७५,०००/- (मात्र पचहत्तर हजार रुपये) + जीएसटी
  • गैर-पीएमएवाई श्रेणी: १ बीएचके – रु.  १,५०,०००/- रुपये (मात्र एक लाख पचास हजार रुपये) + जीएसटी

      २ बीएचके – रु.२,००,००० // – (मात्र दो लाख रुपये केवल) + जीएसटी

इस आवास योजना के तहत किस स्थल की बुकिंग खुली हैं?

बुकिंग के लिए खुले स्थानों का उल्लेख वेबसाइट https://cidcohomes.com पर किया गया है।

हमने इस बार लॉटरी की जगह नया माध्यम क्यों चुना?

ये योजना 'सिलेक्ट माई सिडको होम', लॉटरी प्रणाली की कुछ सीमाओं को समाप्त करती है। घर बुक करने का यह पारदर्शी और कुशल तरीका संभावित घर खरीदार को वास्तविक समय के आधार पर घर की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है। इसके साथ ये घर खरीदार को उसकी पसंद के अनुसार घर बुक करने की सुविधा प्रदान करता है । इस के अलावा ये योजना घर खरीदार को निर्णय लेने से पहले घर की जांच और उसके अनुभव करने का अवसर देता है, ताकि वो एक अच्छा निर्णय ले सकें। यह घर खरीदने के पूरे अनुभव को बेहतर बनाता है और वापस करने की संभावना को कम करता है।

आवंटन की प्रक्रिया क्या हैं?

सबसे पहले cidcohomes.com पर लॉग इन करें,

फिर निम्नलिखित सभी चरणों का पालन करें :

  • केवाईसी के लिए जानकारी भरें और उसके बाद आवेदन पत्र पूरा करें ।
  •  दस्तावेज़ अपलोड कर के आवेदन शुल्क भरें।
  •  दस्तावेज़  कि जाँच ऑनलाइन होगा ( इस प्रक्रिया को 7 कार्य दिवस लगेंगे )।
  • अपनी पसंद का मकान चुनें।
  •  अपने पसंदिदा घर को ब्लॉक करें।
  • बुकिंग राशि का भुगतान करें।
  •  एलओआई और आवंटन पत्र प्राप्त करें ।  

क्या इस योजना में आरक्षण का प्रावधान है ?

इस योजना के लिए निर्धारित आरक्षण श्रेणियों को वैधानिक सांविधिक और गैर-सांविधिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है: 

वैधानिक:

 एससी ११%, एसटी ६%, घुमन्तु जनजाति (एनटी) १.५%, गैर-अधिसूचित/ विमुक्त जनजातियां (डीटी) १.५% 

गैर सांविधिक

इस योजना में भुगतान की समय रेखा क्या होगी ?

आवंटन पत्र में भुगतान कि सूची के बारें में बताया जाएगा।

क्या मैं अपनी संपत्ति को बाद में फिर से बेच सकता हूँ

हाँ, आप अपनी संपत्ति को फिर से बेच सकते हैं।

ईडब्ल्यूएस (पीएमएवाई)संपत्ति प्राप्ति करने के ५ वर्षों के बाद बेच सकते है. 

पीएमएवाई (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में प्राप्त घर को घर मिलने की तारीख से 5 साल तक बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के मामले में, मकान 5 साल के बाद केवल उसी आरक्षण श्रेणी के व्यक्ति/व्यक्तियों को स्थानांतरित कर सकते है मगर उसके लिए भी निगम की पूर्व लिखित अनुमति की ज़रूरत होगी और स्थानांतरण के समय आवेदक को लागू शुल्क का  भुगतान करना होगा । अगर आरक्षण श्रेणी में खरीदार उपलब्ध नहीं होता है तो सामान्य श्रेणी को बेचने के लिए सिडको से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

गैर-पीएमएवाईसंपत्ति प्राप्ति करने के ३ वर्षों के बाद बेच सकते है. 

इस सपत्ती के लिए गिरवी खत एनओसी (Mortgage NOC) लेने की प्रक्रिया क्या हैं?

इस सपत्ती का गिरवी खत एनओसी (Mortgage NOC) लेने  के लिए आवेदक को निम्नलिखित कागजात उपलब्ध करा के अपलोड करनें होंगे।

  1. बैंकद्वारा प्राप्त कर्ज मान्यता का पत्र
  2.  सिडको के नाम से  गिरवी खत का अनुरोध पत्र।
  3. अपलोड करने के बाद नॉन-पीएमएवाई  आवेदक को २५० रुपये + १८% जीएसटी का भूगतान करना होगा ।
  4. पीएमएवाई आवेदकों को गिरवी खत एनओसी के लिए कोई शूल्क नहीं हैं ।

निर्धारित समय सीमा के भीतर बुकिंग राशि का भुगतान न करने के क्या परिणाम होंगे?

यदि आवेदक ने अपने पसंदीदा फ्लैट को ब्लॉक करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर बुकिंग राशि  को सिडको के खाते में जमा नहीं कराई , तो आवेदक का  पसंद फ्लैट अन्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदक को फिर से नए फ्लैट के चयन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।